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स्थायी समिति

स्थायी समिति

शासी निकाय ने संस्थान के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर विचार करने के लिए भारत सरकार के अपर सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया है। स्थायी समिति को शासी निकाय की ओर से भेजे गए मामलों पर विचार करने की शक्तियां प्राप्त हैं। स्थायी समिति के निर्णयों को शासी निकाय की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। स्थायी समिति का गठन नीचे दिया गया है।

अध्यक्ष

  1. अपर सचिव, भारत सरकार,

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली

सदस्य

  1. वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव (वित्त),

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली

  1. संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली
  1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली

सदस्य सचिव

  1. निदेशक, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की


पृष्ठ अंतिम बार दिनांक 27.02.2023 को अपडेट किया गया